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11 अगस्त 2009

राजस्थान में दालों की स्टॉक सीमा लागू

नई दिल्ली August 10, 2009
दालों की कीमतों में भारी तेजी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सोमवार से खुदरा एवं थोक कारोबारी के साथ दाल मिलों के लिए भी स्टॉक सीमा तय कर दी है।
नए नियम के मुताबिक खुदरा व्यापारी अगर 10 क्विंटल से अधिक दाल का कारोबार करता है तो उसे दाल बेचने के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। थोक कारोबारियों के लिए प्रतिमाह 200 क्विंटल तक दाल रखने की सीमा तय की गयी है।
वहीं दाल मिल अपनी प्रतिदिन की क्षमता के हिसाब से अधिकतम एक माह के लिए दाल रख सकते हैं। यानी कि किसी दाल मिल की प्रसंस्करण क्षमता रोजाना 100 क्विंटल है तो उस मिल में अधिकतम 3000 क्विंटल दाल रखी जा सकती है।
राज्य सरकार ने प्रति परिवार को प्रतिमाह एक किलोग्राम दाल राशन के जरिए कम कीमत पर देने का भी फैसला किया है। हालांकि यह किस दर पर मुहैया कराई जाएगी, इसका खुलासा नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि देश भर में दाल का संकट है।
बड़े पैमाने पर आयात के बावजूद मांग और आपूर्ति का अंतर पूरा करने में राज्य सरकारों को पसीने छूट रहे हैं और ग्राहकों के गुस्से से बचने के लिए सरकारें तरह-तरह के इंतजाम में लगी हैं। (BS Hindi)

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