28 अप्रैल 2009
अमेरिका को आम निर्यात के लिए एपीडा के नए मानक
भारत से अमेरिका को आम निर्यात के लिए सरकार ने गुणवत्ता के नए मानक तय किए हैं। गुणवत्ता के आधार निर्यात की खेप निरस्त होने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की ओर से आम निर्यात के लिए नए नियम जारी हुए हैं। एपीडा द्वारा जारी नए नियमों के तहत निर्यातकों को चमक सहित और बीमारी व घाव रहित आम का निर्यात करने को कहा है। अमेरिका को निर्यात होने वाले आमों का इरेडिएशन प्रक्रिया पिछले साल ही अनिवार्य कर दी गई थी। एपीडा के महाप्रबंधक आर. के. बोयल ने बताया कि निर्यात होने वाले आम की गुणवत्ता से जुड़ी कोई शिकायत न आए इसके लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसके जरिये निर्यात होने वाले आम की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सकेगी। आम निर्यात में कि सी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। निर्यातकों को भी अमेरिका भेजने वाले आमों की गुणवत्ता से काई समझौता नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरटिंग प्रोसिजर (एसओपीएस) की भी व्यवस्था की गई है। एसओपीएस के जरिये अमेरिका को आम का निर्यात करने की इच्छुक पै¨कग हाउस को एपीडा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके तहत पैकिं ग हाउस और एपीडा के बीच इरेडिएशन ट्रीटमेंट सुविधा के लिए करार हो जाएगा। मौजूदा समय में इरेडिएशन सुविधा नासिक में है। एपीडा के मुताबिक रजिस्टर्ड पैकिंग हाउस बागों से आम हासिल कर सकेंगे। साथ ही उन्हें फल की आवक के समय, प्रोसेसिंग और शिपिंग से जुड़े सार विवरण उपलब्ध कराने होंगे। पैकिंग हाउसों को एपीडा और अमेरिकी एनिमल प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को आम के बागाों की सूची भी देनी होगी। (Business Bhaskar)
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें