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17 दिसंबर 2009

विवादित गन्ना विधेयक संसद में पारित

देशभर में एकसमान गन्ना मूल्य प्रणाली के लिए फेयर एंड रिम्यूनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) लागू करने के लिए विवादास्पद अध्यादेश के स्थान पर संशोधन के साथ लाया गया विधेयक संसद ने पारित कर दिया है। सरकार द्वारा गत 21 अक्टूबर को जारी अध्यादेश का देशभर के किसानों और अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा भारी विरोध करने के चलते संसद में नए प्रावधानों के साथ विधेयक पेश किया गया था। इस विधेयक के जरिए जहां एफआरपी से अधिक मूल्य लागू करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा गया है, वहीं उसके लिए राज्यों पर वित्तीय बोझ डालने के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। बुधवार को राज्य सभा में पारित आवश्यक वस्तु (संशोधन एवं पुनस्र्थापन) विधेयक, 2009 को लोक सभा पहले ही पारित कर चुकी है।
मालूम हो कि एफआरपी की तमाम खामियों और इस पर विभिन्न वर्गे की आपत्तियों को सबसे पहले बिजनेस भास्कर ने ही अपने यहां एक सीरीज में काफी विस्तार के साथ पेश किया था। बाद में केंद्र सरकार को भारी दबाव के आगे झुकना पड़ा और उसने संबंधित विधेयक में संशोधन का निर्णय लिया। इस विधेयक से बनने वाले नए कानून के मुताबिक देश में लेवी चीनी के लिए गन्ने की एकसमान मूल्य व्यवस्था फेयर एंड रिम्यूनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) लागू हो गई है। चालू पेराई सीजन (2009-10) के लिए एफआरपी 129.84 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि पिछले साल गन्ने का वैधानिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) 107.76 रुपये प्रति क्विंटल था। सरकार ने गन्ना मूल्य को लेकर पहले जारी विवादास्पद अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक पेश किया था।
अध्यादेश जारी होने के बाद किसानों के जबर्दस्त विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने गन्ना मूल्य के लिए अध्यादेश और गन्ना नियंत्रण आदेश के प्रावधानों में बदलाव का फैसला किया था। सरकार द्वारा नई मूल्य प्रणाली उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) लागू कर दी गई है, इसलिए एसएमपी स्वत: समाप्त हो गया है। चालू सीजन से लेवी शुगर के दाम एफआरपी के आधार पर तय होंगे। उधर, इससे पहले की अवधि के लिए केवल एसएमपी ही आधार माना जाएगा।
नए कानून में राज्य सरकारों द्वारा घोषित किए जाने वाले राज्य परामर्श मूल्य और गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 में धारा पांच (ए) के तहत किसानों के साथ चीनी मिलों के मुनाफे में हिस्सेदारी के प्रावधानों को न्यूनतम मूल्य से अलग कर दिया गया है। इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि न्यूनतम मूल्य में उक्त अतिरिक्त मूल्य शामिल नहीं है, इसलिए लेवी चीनी की कीमत के लिए गन्ने के मूल्य में केवल न्यूनतम वैधानिक मूल्य (एसएमपी) ही शामिल होगा।
कानून में नए प्रावधान के चलते सरकार ने राज्यों के एसएपी के अधिकार को बरकरार रखने की रणनीति अपनाई है। इसके साथ ही न्यूनतम मूल्य को स्पष्ट करते हुए सरकार पर चीनी मिलों द्वारा बताए जा रहे करीब 14,000 करोड़ रुपये के बकाये से छुटकारा पाने का प्रावधान भी हो गया है। (बिज़नस भास्कर.....आर अस राणा)

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