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03 सितंबर 2009

जरूरी सामानों की ढुलाई पर सर्विस टैक्स नहीं

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को खाद्यान्न, फर्टिलाइजर और पेट्रो उत्पाद जैसे जरूरी सामानों की ढुलाई को सेवा कर से छूट दे ही है। जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से इनकी कीमतों को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने जुलाई में पेश आम बजट में कहा था कि रेल और जल मार्ग से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन न पर सेवा कर लिया जाएगा। हालांकि, अब सरकार ने इसमें छूट देने का फैसला किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने रेल और जलमार्ग से किए जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े दो अलग-अलग नोटिफिकेशन में कहा है, 'आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।'
जिन जरूरी सामानों के ट्रांसपोर्टेशन को सेवा कर दायरे से बाहर रखा गया है उनमें खाद्य तेल बीज, खाद्य तेल, खाद्यान्न, मैदा, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थ शामिल हैं। मिलिट्री उपकरणों के परिवहन को भी सेवा कर दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा अखबारों के पार्सल (रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स के यहां पंजीकृत) को लेवी से छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट, जूट टेक्सटाइल, बीज, फल, सब्जियों, चारा, जूट सीड, मेडिसिन और किसी आपदा से प्रभावित लोगों के लिए पहुंचाई जाने वाली राहत सामग्री की छूट की अवधि को बढ़ा दिया है। इसके अलावा टेन या शिप से यात्रा करने वाले लोगों के सामान या लगेज वैन में अलग से बुकिंग करके ले जाए जाने वाले सामान भी सेवा कर दायरे से बाहर रखा गया है। मौजूदा समय में सर्विस टैक्स 10 फीसदी है, क्योंकि राहत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने इसमें पहले 2 फीसदी की छूट दी थी। (इत हिन्दी)

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