आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विशिष्ट प्रावधान के तहत यूरोपीय देशों के लिये रियायती दर पर 10,000 टन रॉ शुगर या व्हाईट चीनी का निर्यात कोटा तय किया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 10,000 टन चीनी (रॉ-शुगर या व्हाईट चीनी) यूरोपीय संघ को सीएक्सएल कोटा के तहत एक अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक निर्यात की जाएगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
यूरोपीय संघ नियमन प्रावधान के तहत रियायती चीनी का निर्यात उचित प्राधिकरण द्वारा जारी उत्पत्ति प्रमाणपत्र पर निर्भर करेगा। सीएक्सएल प्रावधान के तहत यूरोपीय संघ को निर्यात के लिये व्यापारी चीनी कम या शून्य शुल्क पर निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों को निर्यात के लिए प्रमाणपत्र एपिडा से लेना होगा। .......... आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विशिष्ट प्रावधान के तहत यूरोपीय देशों के लिये रियायती दर पर 10,000 टन रॉ शुगर या व्हाईट चीनी का निर्यात कोटा तय किया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 10,000 टन चीनी (रॉ-शुगर या व्हाईट चीनी) यूरोपीय संघ को सीएक्सएल कोटा के तहत एक अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक निर्यात की जाएगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
यूरोपीय संघ नियमन प्रावधान के तहत रियायती चीनी का निर्यात उचित प्राधिकरण द्वारा जारी उत्पत्ति प्रमाणपत्र पर निर्भर करेगा। सीएक्सएल प्रावधान के तहत यूरोपीय संघ को निर्यात के लिये व्यापारी चीनी कम या शून्य शुल्क पर निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों को निर्यात के लिए प्रमाणपत्र एपिडा से लेना होगा। .......... आर एस राणा
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