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12 मई 2009

ट्रांजेक्शन फीस पर एनसीडीईएक्स सुप्रीम कोर्ट की शरण में

नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) ने ट्रांजेक्शन रेट घटाने के मुद्दे पर अपील हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद जिंस नियामक वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।एनसीडीईएक्स के चीफ बिजनेस आफिसर अनुपम कौशिक ने बिजनेस भास्कर को बताया कि एक्सचेंज ने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रांजेक्शन रेट में कटौती की थी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। मालूम हो कि चालू वर्ष के जनवरी में एनसीडीईक्स ने सुबर से सायं पांच बजे तक के सत्र और पांच बजे के बाद के सायंकालीन सत्र के लिए एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन रेट की दो श्रेणी बनाई थी। दिन के सत्र के लिए सभी वायदा सौदों पर तीन रुपये प्रति लाख और सायंकालीन सत्र के लिए पांच पैसे प्रति लाख ट्रांजेक्शन रेट की घोषणा की थी। जानकारों के अनुसार एक्सचेंज ने धातुओं के कारोबार को आकर्षक बनाने के प्रयास में दूसरी श्रेणी की दरों में भारी कटौती की थी। जिस पर वायदा बाजार आयोग ने यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इस कदम से अन्य दो कमोडिटी एक्सचेंजों के कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके खिलाफ एनसीडीईक्स ने मुंबई हाईकोर्ट में अपील दायर की थी लेकिन कोर्ट ने एफएमसी के हक में फैसला दिया था।एफएमसी के चेयरमैन बी. सी. खटुआ ने बताया कि ट्रांजैक्शन फीस मुद्दे पर आयोग को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस प्राप्त हुआ है। लेकिन मामला न्यायलय के अधीन होने के कारण उन्होंने भी इस मामले पर ज्यादा कुछ कहने से इंकार कर दिया। (Business Bhaskar...R S Rana)

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