सरकार ने कच्ची चीनी के एकमुश्त आयात पर सीमा शुल्क छूट की अवधि को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब इस अवधि को 1 अप्रैल 2011 तक बढ़ा दिया गया है।
31 मार्च को जारी की गई सीमा शुल्क अधिसूचना के मुताबिक एकमुश्त खरीदार वह व्यक्ति, संगठन या औद्योगिक इकाई हो सकती है जो एक महीने में 10 क्विंटल से ज्यादा कच्ची चीनी का कारोबार में संलग्न हो। कच्ची चीनी के आयात को साधारण सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क दोनों से मुक्त रखा गया है। (बीएस हिंदी)
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें