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01 अप्रैल 2009

मप्र में दाल-चावल पर वैट छूट अब 30 जून तक

मध्य प्रदेश सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद दाल-चावल और मोटे अनाज पर लगने वाले प्रवेश कर और वैट की छूट की अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। प्रदेश के व्यापारियों को यह छूट लगातार पिछले कुछ वर्षो से मिलती आ रही थी। वाणिज्य कर विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में 30 मार्च की देर रात अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने आदेश क्रमांक एफ/ए/3/60/05/1/बी के जरिए यह राहत व्यापारियों को दी है।सूत्रों के मुताबिक आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के कारण यह अवधि सिर्फ 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई है। इस संबंध में अगला निर्णय चुनाव के बाद लिया जाएगा। गौरतलब है कि यह छूट अवधि 31 मार्च 2009 को समाप्त हो रही थी। सरकार ने प्रवेश कर अधिनियम 1976 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह छूट दी है। प्रदेश सरकार से छूट मिलने का व्यापारियों ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के प्रवक्ता अनुपत अग्रवाल ने इसका स्वागत किया है।उन्होंने कहा कि यह छूट मिलने के बाद मोटे अनाज और दाल-चावल के भावों में होने वाली करीब पांच रुपये प्रति किलो की संभावित वृद्धि से उपभोक्ता बच जाएंगे। मध्य प्रदेश दाल उद्योग संघ के अध्यक्ष सुरश अग्रवाल ने भी इसका स्वागत किया है। छूट के बाद अब व्यापारी गुजरात और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। इससे 30 हजार लाइसेंसी व्यापारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और वे मील लगाने के लिए प्रेरित होंगे। (Business Bhaskar)

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