कमोडिटी मार्केट में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वायदा बाजार आयोग ने कमोडिटी मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी निवेश रोकने के लिए मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक कमोडिटी एक्साचेंजों के मेंबर्स को अपने क्लाइंट के बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी। मार्केट में लगने वाला क्लाइंट का पास पैसा कहां से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, इन सबकी जानकारी ब्रोकर्स को अपने पास रखनी पड़ेगी, जिसे एफआईयू या फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट के साथ समय-समय पर साझा करना होगा।
सर्कुलर के मुताबिक किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सरकार के पास सौदे और रकम को पूरी तरह से निरस्थ और जब्त करने का अधिकार होगा। आपको बता दें कमोडिटी मार्केट के लिए पहले से ही ये प्रावधान मौजूद हैं। जिसे सरकार अब सख्ती से लागू करवाना चाहती है। हालांकि इसके लागू होने से ब्रोकर्स की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। क्योंकि कानूनन ब्रोकर्स बाजार के हिस्सा हैं।...... स्रोत : CNBC-Awaaz
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