घटनाक्रम
एमसीएक्स-एसएक्स ने सेबी से बीएसई व एनएसई की तर्ज पर एक इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने की इजाजत मांगी
सेबी ने एमसीएक्स-एसएक्स में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी पर एतराज जताते हुए उसे यह इजाजत नहीं दी
सेबी के इस फैसले के खिलाफ एमसीएक्स-एसएक्स ने बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी
हाई कोर्ट ने एमसीएक्स-एसएक्स के हक में फैसला दिया, जिसे सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
सुप्रीम कोर्ट ने कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स-एसएक्स को राहत देते हुए सेबी की अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आफताब आलम व जस्टिस सी. के. प्रसाद की खंडपीठ ने सेबी से कहा है कि वह एमसीएक्स-एसएक्स के आवेदन पर तीन महीनों के भीतर दोबारा विचार करे।हालांकि कोर्ट ने सेबी से कहा है कि बांबे हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाते वक्त किए गए आकलन से उसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है।
यह पूरा मामला इस तरह है कि एमसीएक्स-एसएक्स ने पूंजी बाजार नियामक सेबी से बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की तर्ज पर एक इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने की इजाजत मांगी थी।लेकिन सेबी ने एमसीएक्स-एसएक्स में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी पर एतराज जताते हुए उसे यह इजाजत नहीं दी।
सेबी के इस फैसले के खिलाफ एमसीएक्स-एसएक्स ने बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।वहां फैसला सेबी के खिलाफ आने पर सेबी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
एमसीएक्स-एसएक्स के अधिकृत प्रवक्ता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हमें अपने नियामक एवं न्यायिक संस्थान और कानून में पूरा भरोसा है। हम भारतीय पूंजी बाजार के विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास में उल्लेखनीय योगदान रहता है। (Business bhaskar)
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