बिजनेस भास्कर नई दिल्ली
मोबाइल फोन हैंडसेट के साथ-साथ अन्य आईटी उत्पादों के लिए भी आईएसआई मार्क अनिवार्य करने जा रही है। भारत में निर्मित आईटी उत्पादों के साथ ही आयातित उत्पादों पर भी आईएसआई मार्क अनिवार्य किए जाने की योजना है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 1986 में संशोधन कर आईटी उत्पादों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कंपनियां अपने उत्पादों का स्वयं मूल्यांकन कर सकेंगी। इससे ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी के आईटी उत्पाद मिल सकेंगे। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोबाइल हैंडसेट और अन्य आईटी उत्पाद जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर आदि की बिक्री के लिए अभी तक कोई मानक तय नहीं किए गए हैं। ऐसे में कंपनियां आपसी होड़ में सस्ता मोबाइल और अन्य उत्पाद बनाने के लिए सस्ती सामग्री का इस्तेमाल कर लेती है जिससे कई बार उपभोक्ताओं को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने आम उपभोक्ताओं के हितों के लिए मोबाइल और अन्य आईटी उत्पादों पर आईएसआई मार्क अनिवार्य करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 में संशोधन कर आईटी उत्पादों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है तथा संसद के चालू बजट सत्र में ही बीआईएस अधिनियम, 1986 संशोधन को पेश किए जाने की संभावना है। घरेलू आईटी कंपनियों के साथ ही आयातकों को भी बीआईएस के पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा अपने उत्पादों का स्वयं मूल्यांकन करके आईएसआई मार्क लगाना होगा। कानून बनने के बाद अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करेगी तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सजा और दंड का भी प्रावधान होगा। (Business Bhaskar....R S Rana)
11 अप्रैल 2012
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