28 अप्रैल 2011
किसानों को माल गोदाम से जारी माल की रसीद पर ऋण की सुविधा
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस ने आज यहां परक्राम्य गोदाम रसीद प्रणाली (नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट सिस्टम) का उद्घाटन किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब किसान माल गोदाम में जमा कराए जाने पर जारी की गई रसीद पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे। भण्डार गृह विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी की गई रसीद, केंद्रीय कानून द्वारा समर्थित होंगी। पूरी तरह से परक्राम्य साधन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि भण्डार गृह विकास विनियामक प्राधिकरण की स्थापना देश के सभी भण्डारण गृहों अर्थात माल गोदामों के विकास के उद्देश्य से अक्तूबर 2010 में की गई थी। इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि सरकार की यह पहल किसानों को उनका माल मजबूती में बेचने और व्यापार का उपकरण बनने से बचाव के साथ-साथ उन्हें आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराएगी। भण्डारण गृहों के आधुनिकीकरण के महत्व पर बल देते हुए प्रोफेसर थॉमस ने उत्पादनों और सामान की देखभाल, भण्डारण और परिवहन के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। खेती पर दिए जाने वाले ऋण के ब्याज की वर्तमान दरों पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री थॉमस ने कहा कि उन्होंने फसल पर 4 प्रतिशत की रियायती दरों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बारे में बात की है, ताकि अन्न उत्पादकों को सहजता के साथ आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। (PIB )
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