अलग से कमोडिटी एक्सचेंज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 29 सितंबर को सेबी
यूनिफाइड एक्सचेंज लाइसेंस शुरू करने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि
कमोडिटी और शेयर बाजार के लिए अलग-अलग एक्सचेंज नहीं होंगे। एक ही
प्लैटफॉर्म पर कमोडिटी और शेयर ट्रेडिंग संभव होगा। सिक्योरिटीज एक्ट के
लागू होने के बाद ये संभव हुआ है।
बीएसई और एनएसई जैसे इक्विटी एक्सचेंज भी कमोडिटी में ट्रेडिंग करा सकेंगे। वहीं एनसीडीईएक्स, एमसीएक्स और एनएमसीई जैसे कमोडिटी एक्सचेंज भी शेयर में ट्रेडिंग करा सकेंगे। एफएमसी और सेबी के मर्जर के ठीक एक साल बाद मार्केट रेगुलेटर ये कदम उठाने जा रहा है।
बीएसई और एनएसई जैसे इक्विटी एक्सचेंज भी कमोडिटी में ट्रेडिंग करा सकेंगे। वहीं एनसीडीईएक्स, एमसीएक्स और एनएमसीई जैसे कमोडिटी एक्सचेंज भी शेयर में ट्रेडिंग करा सकेंगे। एफएमसी और सेबी के मर्जर के ठीक एक साल बाद मार्केट रेगुलेटर ये कदम उठाने जा रहा है।
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