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07 अक्टूबर 2013

खाद्य कानून से होगी गरीबों की रक्षा: थामस

खाद्य मंत्री के वी थामस ने सोमवार को कहा कि हाल में लागू खाद्य सुरक्षा कानून से 67 प्रतिशत आबादी का कीमत में उतार-चढ़ाव से बचाव होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्न की कीमतों के विषय में यहां संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा आयाजित सम्मेलन के एक सत्र में थामस ने कहा कि भारत ने खाद्य कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय किए हैं और इनके अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। थामस ने कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से 67 प्रतिशत आबादी को अन्न का अधिकार दिया गया है। इसके तहत सबसे कम कीमत पर उन्हें सबसे मुनासिब दाम पर अनाज मुहैया कराया जाएगा। इससे कीमत में उतार-चढ़ाव से उनकी रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत गरीबों को सक्रिय और स्वस्थ्य जीवन यापन के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन सुलभ हो सकेगा। विश्व खाद्य सुरक्षा पर एक अलग सत्र को संबोधित करते हुए थामस ने कहा कि भारत का खाद्य कानून, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में एक बुनियादी बदलाव वाली व्यवस्था है- इसमें कल्याणकारी योजना की बजाए कानूनी अधिकार देने का रास्ता अपना गया है। उन्होंने कहा कि यह कानून के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार पर बहुत अधिक सब्सिडी पर प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो अनाज मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कानून को लागू करने के बाद उचित तरीके से इसके कार्यान्वयन और इसे वहनीय बनाए रखना आवश्यक है। (Hindi>Hindustan)

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