नई दिल्ली. उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए संरचनात्मक ढांचा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति तैयार कर रहा है। सरकार, वीसीओ, एनजीओ सहित सभी हितधारकों से गहन विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति का मसौदा तैयार किया गया है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :
राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के सिध्दांतों पर आधारित होगी। इससे ऐसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सकेगी जहां सिर्फ सरकार ही एकमात्र सेवा प्रदाता है।
उपभोक्ता अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कानून के इस्तेमाल से सभी निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए आंतरिक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
उपभोक्ताओं को वास्तविक चयन में समर्थ बनाने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ता को सूचना उपलब्ध कराने के जरिए उपभोक्ता कल्याण से उपभोक्ता को सशक्त बनाया जाएगा।
उपभोक्ताओं को खरीदी जाने वाली सेवाओं और उत्पादों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों में तैयार की जाने वाली नीतियों में उपभोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति का मसौदा वेबसाइट www.fcamin.nic.in पर उपलब्ध है। उपभोक्ता और अन्य हितधारक अपने सुझावटिप्पणी उपभोक्ता मामले विभाग, कमरा सं. 365, कृषि भवन, नई दिल्ली या dspub-ca@nic.in पर 30.01.2010 तक मेल कर सकते हैं। star news agency
09 मार्च 2011
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