बाजार नियामक सेबी ने उन कृषि जिंसों के लिए भंडारण नियमों के
प्रस्ताव रखे हैं, जिनका नैशनल जिंस डेरिवेटिव एक्सचेंजों पर कारोबार होता
है। इससे डिलिवरी और निपटान प्रणाली को सुधारने में मदद मिलेगी।
प्रस्तावित नियमों का मकसद वायदा अनुबंधों के निपटान के समय जिंसों की सही
डिलिवरी सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित नियमों के तहत भंडारण सेवा प्रदाता
(डब्ल्यूएसपी) एक कॉरपोरेट इकाई होगी, जिसकी शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये
होगी। एक से अधिक जिंसों के लिए भंडारण सुविधा देने वाली डब्ल्यूएसपी का
न्यूनतम नेटवर्थ 50 करोड़ रुपये होगा, जबकि किसी एक जिंस के लिए भंडारण
सुविधा देने वाले डब्ल्यूएसपी का कम से कम नेटवर्थ 25 करोड़ रुपये होगा।
जिंस एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भंडारण सेवा प्रदाता
यानी डब्ल्यूएसपी, उसके प्रवर्तक और प्रबंधन में बैठे प्रमुख व्यक्ति
भंडारण सेवा व्यवसाय को चलाने में योग्य और निपुण हों। सेबी ने डब्ल्यूएसपी
के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए कहा है कि विभिन्न भंडारण
स्थलों का दौरान करने, डब्ल्यूएसपी और राष्ट्रीय कमोडिटी डेरिवेटिव्ज
एक्सचेंजों के साथ हुई बैठकों के बाद जो टिप्पणियां सामने आई हैं, उसके बाद
सेबी ने पुराने नियमों के स्थान पर नए नियमों का प्रस्ताव किया है। सेबी
ने कहा है कि अंतिम नियमों को सभी संबद्ध पक्षों से सुझाव मिलने के बाद
जारी किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रस्तावित
नियमों पर सार्वजनिक रूप से 17 जून तक प्रतिक्रिया मांगी है। नियमों में
कहा गया है कि डब्ल्यूएसपी के लिए मान्यता देने के वास्ते कमोडिटी
एक्सचेंजों को पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी होगी। (BS Hindi)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें