ब्रांडेड अनाज पर जीएसटी को लेकर कंफ्यूचन पर सरकार ने सफाई जारी की है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि नॉन-ब्रांडेड पैकेज्ड फूड जीएसटी के दायरे से
बाहर होगा। यानि अगर कोई व्यापारी कारोबार में ब्रांड का सहारा नहीं लेता
है तो उसे 5 फीसदी जीएसटी नहीं देनी होगी। हालांकि उसे एक्शनेबल क्लेम के
तहत सरकार के सामने इसके लिए लिखित में सफाई देनी होगी। वहीं अगर ब्रांड
किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड है और एक्शनेबल क्लेम के दायरे में है तो
वह जीएसटी के दायरे में आएगा। इसमें 15 मई तक रजिस्टर्ड सभी ब्रांड को
शामिल किया गया है।
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