14 जनवरी 2013
कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर टैक्स की मांग का विरोध
बजट प्रावधान - वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर 0.017 फीसदी टैक्स लगाने का किया गया था प्रावधान
कुछ बैंक भले ही आगामी बजट में कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर टैक्स लगाए जाने का प्रावधान करने की मांग कर रहे हों, लेकिन इसका विरोध भी अभी से ही शुरू हो गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री के.वी. थॉमस ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर टैक्स लगाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है।
थॉमस का कहना है कि इस तरह के कदम से कमोडिटी डेरिवेटिव्स के मार्केट का काफी अहित होगा। कारण यह है कि यह बाजार फिलहाल अपने विकास के शुरुआती चरण मे ही है।
गौरतलब है कि थॉमस ने पिछले साल भी तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से आग्रह किया था कि वह वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में जिक्र किए गए पुराने प्रस्ताव को फिर से न खोलें। दरअसल, उस बजट में कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर 0.017 फीसदी टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया था।
यह टैक्स अगर लगा दिया जाता तो कारोबारियों को हर 1 लाख रुपये मूल्य के कमोडिटी डेरिवेटिव्स सौदे पर बतौर टैक्स 17 रुपये अदा करने पड़ते।
इसका नाम कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (सीटीटी) रखा गया था। सूत्रों के मुृताबिक थॉमस ने वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से आग्रह किया है कि अगर आगामी बजट में सीटीटी का प्रावधान करने का इरादा है तो कृपया इसे टाल दें। (Business bhaskar)
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