आर एस राणा
नई दिल्ली। गुजरात हाईकोर्ट ने दलहन आयात पर रोक के विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के फैसले को सही ठहराया है। इसका असर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा कुछ दलहन आयतकों को आयात करने के छूट देने के फैसले पर भी पड़ सकता है। माना जा रहा है कि मद्रास हाईकोर्ट का आदेश भी निरस्त हो जायेगा। जिससे दालों के आयात पर रोक लग सकती है।
सूत्रों के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, कि डीजीएफटी द्वारा दलहन आयात पर लगी रोक उचित है, अत: माना जा रहा है कि इससे मद्रास हाईकोर्ट की ओर से कुछ आयातकों को दाल के आयात पर रोक पर मिला स्टे आर्डर पर भी निरस्त हो जायेगा। अत: चेन्नई बंदरगाह के रास्ते हो रहे दलहन आयात पर रोक लग जायेगी।
केंद्र सरकार द्वारा दलहन आयात पर रोक लगाने के बावजूद भी मद्रास हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद से लगातार उड़द, मूंग और मसूर आदि का सस्ता आयात हो रहा है जिस कारण घरेलू बाजार में दालों के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे बने हुए हैं। दिल्ली में मंगलवार को अरहर के भाव 5,050 रुपये, उड़द के 4,400 से 5,400 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मूंग के भाव दिल्ली में 5,000 से 6,000 रुपये और चना के भाव 4,200 से 4,300 रुपये प्रति क्विंटल रहे। व्यापारियों के अनुसार अगर चेन्नई के रास्ते हो रहा दलहन आयात बंद हो गया तो, फिर दालों के मौजूदा भाव में 150 से 200 रुपये की और तेजी बन सकती है। ....... आर एस राणा
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