आर एस राणा
नई
दिल्ली। आयकर दाता के साथ सेवारत और सेवानिव्रृत कर्मचारियों, मौजूदा या
पूर्व सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ ही मासिक 10 हजार रुपये पेंशन
पाने वाले किसान को बजट में घोषित छोटे और सीमांत किसानों के लिए 6,000
रुपये की आय समर्थन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री
पीयूष गोयल ने 2019-20 के अंतरिम बजट में छोटे और सीमांत किसानों के लिए
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की घोषणा की थी। इस
योजना का लाभ पांच एकड़ तक जोत वाले किसानों को मिलेगा। योजना के तहत 6,000
रुपये छोटे किसानों के खातों में तीन किस्तों में डाले जाएंगे। सरकार के
अनुमान के अनुसार इस योजना से देश के 12 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होने
का अनुमान है।
पांच एकड़ खेती वाले किसानों को मिलेगा लाभ
सरकार
ने इस 75,000 करोड़ रुपये की योजना के दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है
कि पेशेवर निकायों के पास पंजीकृत चिकित्सकों, इंजीनियरों, वकीलों,
चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकारों तथा उनके परिवार के लोग भी इस योजना का
लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे। दिशानिर्देशों में छोटे और सीमान्त किसानों
को ऐसे किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पति, पत्नी
और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के भूमि
रिकॉर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि पांच एकड़ अथवा इससे कम
हो।
31 मार्च से पहले जारी होगी पहली किस्त
इस योजना
के तहत सरकार पहली किस्त 31 मार्च 2019 से पहले जारी करेगी। पहली किस्त
प्राप्त करने के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरी किस्त से यह
अनिवार्य होगा। संस्थागत भूमि मालिकों को भी लाभार्थियों की सूची में शामिल
नहीं किया गया है। यदि किसी किसान परिवार के एक या अधिक सदस्य किसी
संस्थागत पद पर पूर्व में या वर्तमान में कार्यरत, मौजूदा या पूर्व मंत्री,
राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के पूर्व या
मौजूदा सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या मौजूदा मेयर और जिला पंचायतों के
मौजूदा या पूर्व चेयरपर्सन हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
दस हजार रुपये पेंशन पाने नहीं होंगे हकदार
केंद्र
और राज्य सरकारों के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा स्थानीय
निकायों के नियमित कर्मचारियों (इसमें मल्टी टास्किंग कर्मचारी-श्रेणी
4-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं) को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल
सकेगा। ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन
10,000 रुपये या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें
भी मल्टी टास्किंग कर्मचारी-श्रेणी 4-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं।
साथ ही, इस योजना का लाभ उन किसानों को भी नहीं मिलेगा जिन्होंने पिछले
वित्त वर्ष में आयकर दिया है।
सभी राज्यों से मांगा सहयोग
कृषि
मंत्री राधामोहन सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर
प्रधानमंत्री किसान योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए सहयोग मांगा है।
सभी मुख्यमंत्रियों को अलग से लिखे पत्र में कहा कि आप इस बात से सहमत
होंगे कि राज्य स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक प्रशासनिक मशीनरी की
प्रतिबद्ध भागीदारी इस योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक
है। मंत्री ने राज्यों से इस योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए समर्थन
प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि पात्र छोटे और सीमांत परिवारों को त्वरित
लाभ हस्तांतरित किया जा सके। ......... आर एस राणा
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