आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चीनी पर स्टॉक लिमिट का नोटिफिकेषन जारी कर दिया है। पष्चिमी बंगाल को छोड़कर पूरे देष में किसी भी कारोबारी को 500 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। पष्चिमी बंगाल के लिए 1,000 टन की लिमिट तय की गई है।
चीनी पर स्टॉक लिमिट इस साल अक्टूबर तक जारी रहेगी, यानि सरकार ने एक ही बार में छ महीने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई है। सौदे के बाद कारोबारी को एक महीने के भीतर चीनी का स्टॉक खत्म करना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि एनसीडीईएक्स के गोदामों में भी चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू हो गई है। सरकार ने कारोबारियों की मांग को ठुकराते हुए उन्होंन किसी भी तरह की रियायत नहीं दी है।.....आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चीनी पर स्टॉक लिमिट का नोटिफिकेषन जारी कर दिया है। पष्चिमी बंगाल को छोड़कर पूरे देष में किसी भी कारोबारी को 500 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। पष्चिमी बंगाल के लिए 1,000 टन की लिमिट तय की गई है।
चीनी पर स्टॉक लिमिट इस साल अक्टूबर तक जारी रहेगी, यानि सरकार ने एक ही बार में छ महीने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई है। सौदे के बाद कारोबारी को एक महीने के भीतर चीनी का स्टॉक खत्म करना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि एनसीडीईएक्स के गोदामों में भी चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू हो गई है। सरकार ने कारोबारियों की मांग को ठुकराते हुए उन्होंन किसी भी तरह की रियायत नहीं दी है।.....आर एस राणा
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