केंद्र
सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की खिलाफ सख्ती से निपटने की
तैयारी कर रही है। फूड रेगुलेटर, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकारण
(एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव किया है।
सूत्रों
के अनुसार एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों में मिलाकर करने वाले को उम्रकैद
तक करने की सिफारिश की है। नए प्रस्ताव में मिलावट से नुकसान होने की आशंका
में भी उम्रकैद की सिफारिश की गई है। सूत्रों के अनुसार तैयार प्रस्ताव
में मिलावट करने करने वालों पर 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 10 लाख
रुपये तक का जुर्माना देने की सिफारिश की गई है।
सूत्रों के
अनुसार इस समय मिलाकर से मौत होने पर ही उम्रकैद का प्रावधान है। इसके
अलावा खाने का सामाना आयात करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी भी तय होगी,
साथ ही उपभोक्ताओं की परिभाषा में भी बदलाव होगा। सूत्रों के अनुसार पशुओं
के खाद्य पदार्थ भी कानून के दायरें में लाने जाने का प्रस्ताव है।
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