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08 अक्तूबर 2011

बनेगी एक्सचेंजों की अंतरराज्यीय डिलीवरी नीति

आर.एस. राणा नई दिल्ली

कायदा - इस समय स्पॉट एक्सचेंजों को अगले दिन डिलीवरी देना अनिवार्य

केंद्र सरकार स्पॉट एक्सचेंजों पर होने वाली जिंसों की अंतरराज्यीय डिलीवरी पर निगरानी रखने के लिए नीति बनाएगी। इसकी निगरानी वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) द्वारा की जाएगी।


तय मानकों के हिसाब से स्पॉट एक्सचेंजों को जिंसों की डिलीवरी सौदे के अगले दिन करना अनिवार्य होता है लेकिन स्पॉट एक्सचेंज डिलीवरी के लिए महीने भर से भी ज्यादा का समय लगा देते हैं।



उपभोक्ता मामले मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्पॉट एक्सचेंजों पर होने वाली जिंसों की अंतरराज्यीय डिलीवरी पर निगरानी के लिए नीति बनाई जा रही है।


इससे स्पॉट एक्सचेंजों पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जिंसों की होने वाली डिलीवरी पर नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि वायदा बाजार के तय मानकों के आधार पर स्पॉट एक्सचेंजों को जिंसों की डिलीवरी सौदे के अगले दिन करना अनिवार्य होता है लेकिन स्पॉट एक्सचेंज इसमें ज्यादा समय लगा रहे हैं।



उन्होंने बताया कि एफएमसी वर्तमान में जिंस वायदा बाजार के कारोबार की निगरानी कर रहा है तथा जिंस स्पॉट एक्सचेंजों को भी इसके तहत लाने की योजना है। इसके लिए मंत्रालय नोट तैयार कर रहा है। इससे जिंस स्पॉट एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले कारोबारियों के हितों का लाभ होगा। वर्तमान में जिंस स्पॉट एक्सचेंज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी) या राज्यों के मंडी बोर्ड के अधीन काम कर रहे हैं।



उन्होंने बताया कि जिंस स्पॉट एक्सचेंजों को एग्री जिंसों के ऑनलाइन कारोबार की अनुमति दी गई है लेकिन स्पॉट एक्सचेंजों ने एग्री जिंसों के बजाए नॉन एग्री जिंसों जैसे सोना, चांदी और जिंक में भी कारोबार शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय जिंस वायदा बाजार के लिए नीतियां बनाता है। जबकि वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) देश के जिंस वायदा एक्सचेंजों के परिचालन पर निगाह रखता है।



इस समय देश में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) का नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) का एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज (एनस्पॉट) कार्य कर रहा है। उधर नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमसीई) और अन्य एक्सचेंज भी स्पॉट एक्सचेंज शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।



बात पते की :- स्पॉट एक्सचेंजों पर होने वाली जिंसों की अंतरराज्यीय डिलीवरी पर निगरानी के लिए नीति बनाई जा रही है। इससे स्पॉट एक्सचेंजों पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जिंसों की होने वाली डिलीवरी पर नजर रखी जा सकेगी। वायदा बाजार के तय मानकों के आधार पर स्पॉट एक्सचेंजों को जिंसों की डिलीवरी सौदे के अगले दिन करना अनिवार्य होता है लेकिन स्पॉट एक्सचेंज इसमें ज्यादा समय लगा रहे हैं। (Business Bhaskar....R S Rana)

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