नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 15 सितंबर से लागू होने वाली संशोधित चीनी स्टॉक रखने की सीमा के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश सरकार के पहले के चीनी स्टॉक सीमा आदेश में किए गए संशोधन के बाद जारी किया गया है। यह संशोधन 3 सितंबर 2026 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4907(ई) के माध्यम से किया गया था
संशोधित प्रावधानों के तहत चीनी डीलरों के लिए अधिकतम स्टॉक रखने की सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी गई है। हालांकि, कोलकाता और उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4,000 क्विंटल की अलग सीमा पहले की तरह जारी रहेगी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से संशोधित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा स्टॉक सीमा संबंधी नियमों के अनुपालन की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को डीलरों द्वारा घोषित चीनी स्टॉक के समय-समय पर भौतिक सत्यापन के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही, डीलरों द्वारा घोषित स्टॉक की तुलना उनके पास वास्तव में उपलब्ध स्टॉक से करने को कहा गया है। सरकार ने चीनी डीलरों को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीकरण कराने और नियमित रूप से अपने स्टॉक की स्थिति अपडेट करने के निर्देश भी दिए हैं। पंजीकरण के तुरंत बाद डीलरों को अपने मौजूदा स्टॉक का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद उन्हें हर शुक्रवार को अपने स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी।
केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि, पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने या गलत, अधूरी अथवा देरी से स्टॉक संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र की ताजा सूचना का उद्देश्य 15 सितंबर से संशोधित स्टॉक सीमा लागू होने से पहले अनुपालन सुनिश्चित करना और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना है। मूल आदेश के तहत चीनी डीलरों के लिए अधिकतम स्टॉक रखने की सीमा 4,000 क्विंटल निर्धारित की गई थी और चीनी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों तक ही स्टॉक रखने की अनुमति दी गई थी।
07 सितंबर 2026
चीनी के नए स्टॉक सीमा नियम 15 सितंबर से होंगे लागू होंगे, केंद्र ने जारी किए निर्देश
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