19 जून 2013
1 जुलाई से लागू होगा कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स: सूत्र
रुवार को कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (सीटीटी) लागू करने का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 23 एग्रो कमोडिटीज पर सीटीटी नहीं लगेगा। लेकिन एग्रो कमोडिटी की प्रोसेसिंग से बनाए गए कमोडिटी की ट्रेडिंग पर सीटीटी लगेगा। सरकार 1 जुलाई से सीटीटी को लागू कर सकती है।
सूत्रों का कहना है कि गेहूं, सोयाबीन, मक्का, बादाम, जौ, इलाइची, चना, धनिया, कपास, ग्वार सीड समेत 23 आइटम सीटीटी के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन 23 आइटम के अलावा बाकी आइटम पर सीटीटी लगेगा। माना जा रहा है कि सोया ऑयल, ग्वार गम जैसे एग्रो प्रोसेस्ड कमोडिटी पर सीटीटी लग सकता है।
सूत्रों के मुताबिक नई कमोडिटी की फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू होने पर आयकर विभाग सीटीटी लगेगा या नहीं, ये तय करेगा। कारोबारी की कीमत का 0.01 फीसदी सीटीटी लगेगा। हालांकि स्पॉट एक्सचेंज को सीटीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। हर महीने की 7 तारीख तक पिछले महीने वसूला गया सीटीटी सरकार के पास जमा करना होगा।
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