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29 मई 2025

कीमतों में तेजी रोकने के लिए केंद्र ने 31 मार्च 2026 तक गेहूं पर लगाई स्टॉक लिमिट

नई दिल्ली। केंद्रीय पूल में गेहूं का बंपर भंडार होने के बावजूद कीमतों में चल रही तेजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक स्टॉक लिमिट लगा दी है।


केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्वय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देशभर में गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अनावश्यक स्टॉक पर लगाम लगाने के लिए स्टॉक लिमिट को संशोधित करते हुए 31 मार्च 2026 तक लागू कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

नई स्टॉक लिमिट इस प्रकार तय की गई है। थोक व्यापारी अधिकतम 3,000 टन गेहूं का स्टॉक रख सकते हैं। इसके अलावा खुदरा विक्रेता आउटलेट पर 10 टन टन गेहूं का स्टॉक रख सकेंगे।

बड़ी रिटेल चेन, प्रत्येक आउटलेट पर 10 टन, जिसे अधिकतम सीमा कुल दुकानों की संख्या से गुणा किया जायेगा। यह सीमा सभी दुकारों और डिपो में रखे गए कुल स्टॉक पर लागू होगी।

प्रोसेसर: स्थापित मालिक क्षमता का 70 फीसदी, फसल सीजन 2025-26 के बचे महीनों के बराबर स्टॉक रखने की अनुमति होगी।

जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है, उन्हें इसे 15 दिनों में लिमिट के भीतर लाना होगा।

सभी इकाइयों को गेहूं स्टॉक की डिक्लेरेशन सरकार के पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in पर देनी अनिवार्य होगी। यह पोर्टल पुराने पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login की जगह लेगा।

यह फैसला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लिया गया है और इसका उद्देश्य मार्केट में सप्लाई बनाए रखना और जमाखोरी पर नियंत्रण करना है।

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