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09 फ़रवरी 2024

सरकार ने गेहूं की स्टॉक सीमा में की कटौती, व्यापारी एवं होलसेलर 500 टन रख सकेंगे

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गेहूं की स्टॉक सीमा में एक बार फिर कटौती कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब व्यापारी एवं होलसेलर केवल 500 टन गेहूं ही स्टॉक में रख सकेंगे, इसके अलावा बड़े रिटेलर भी केवल 500 टन गेहूं का ही स्टॉक कर सकते हैं।


केंद्र सरकार ने गेहूं की जमाखोरी रोकने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से थोक व्यापारियों, रिटेल, बड़े रिटेल और प्रोसेसिंग कंपनियों के लिए गेहूं का स्टॉक रखने के नियमों को एक बार फिर सख्त कर दिया है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार व्यापारी एवं होलसेलर केवल 500 टन गेहूं का स्टॉक में रख सकेंगे, जबकि पहले यह लिमिट 1,000 टन की थी। हालांकि रिटेलर पांच टन गेहूं का स्टॉक रख सकेंगे, जबकि रिटेलर के लिए पहले भी पांच टन गेहूं की मात्रा तय थी।

सरकार ने दिसंबर में व्यापारी एवं होलसेलर के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट की मात्रा को 2,000 टन से घटाकर 1,000 टन कर दिया था, वहीं अब इसे घटाकर 500 टन कर दिया है।

इसके अलावा बिग चेन रिटेलर पांच टन आउटलेट पर और 500 टन गेहूं का स्टॉक डिपो में रख सकेंगे, जबकि पहले आउटलेट पर पांच टन की स्टॉक लिमिट ही थी, लेकिन डिपो पर 1,000 टन की मात्रा थी।

मिलर्स अप्रैल 2024 तक महीने की कुल उत्पादन क्षमता का 60 फीसदी गेहूं हर महीने स्टॉक में रख सकेंगे, जबकि पहले यह मात्रा 70 फीसदी की थी।

सभी स्टेक होल्डर को गेहूं के स्टॉक की जानकारी विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण करना और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करना आवश्यक है। कोई भी संस्था जोकि पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई गई या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है, उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

यदि उपरोक्त संस्थाओं के पास गेहूं का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे स्टॉक सीमा के अंदर लाना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी इन स्टॉक सीमाओं के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कोई कृत्रिम कमी पैदा न हो।

इसके अलावा, सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना, ओएमएसएस के तहत कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने ओएमएसएस के तहत 2,150 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर बेचने के लिए 101.5 लाख टन गेहूं का आवंटन किया हुआ है। एफसीआई द्वारा साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से घरेलू बाजार में इसकी बिक्री की जा रही है तथा आवश्यकता के आधार पर जनवरी से मार्च 2024 के दौरान ओएमएसएस के तहत अतिरिक्त 25 लाख टन गेहूं का आवंटन और किया जा सकता है। ओएमएसएस के तहत अब तक एफसीआई साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से मिलर्स को 80.04 लाख टन गेहूं बेच चुकी है।

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