आर एस राणा
नई
दिल्ली। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सरकार ने किसानों को
'पीएम-किसान' योजना की दूसरी किस्त भी बिना आधार नंबर के देने का फैसला
किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी
गई। इसका फायदा देश के 12 करोड़ से अधिक लघु व सीमांत किसानों परिवारों को
मिलेगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की
शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने की 24 तारीख को गोरखपुर से
की थी। कई राज्यों ने अपने किसानों की सूची भेजने के साथ केंद्र से आग्रह
किया था कि उनके यहां आधार से जोड़ने में अभी विलंब हो सकता है। अत: आधार
से जोड़ने में आ रही दिक्कतों और देरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने योजना
के पात्र लघु व सीमांत किसानों को आधार से जोड़ने की शर्त में छूट दी है।
कैबिनेट
के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया
कि किसानों के हित में सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके तहत पहली किस्त के
माफिक दूसरी किस्त के भुगतान में किसानों के नाम आधार से जोड़ने की शर्त
हटा ली गई है। अत: दूसरी किस्त भी किसानों को बगैर आधार के दी जायेगी।
अप्रैल में दूसरी किस्त देने की तैयारी
24
फरवरी को योजना की लांचिंग के समय प्रधानमंत्री ने एक करोड़ से अधिक
किसानों के खाते में राशि जारी की थी। तथा बाकि किसानों को भी जल्द ही पहली
किस्त जारी की जायेगी। केंद्र सरकार इस योजना की दूसरी किस्त अप्रैल में
जारी करेगी, इसीलिए दूसरी किस्त में आधार की अनिवार्यता में छूट दी गई है।
इस योजना से देशभर के 12 करोड़ से अधिक किसानों परिवारों को सालाना 6,000
रुपये तीन किस्तों 2,000-2,000 रुपये देने की योजना है।
पांच एकड़ तक वाले किसानों को मिल रहा है लाभ
उन
सभी किसान परिवारों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा जिनके पास पांच एकड़ तक
जमीन है। 1 फरवरी, 2019 तक जिन किसानों के नाम राज्य के लैंड रिकॉर्ड्स में
दिखेंगे, उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा। छोटे एवं सीमांत किसान परिवार
की परिभाषा में वैसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनमें पति-पत्नी और 18
वर्ष तक की उम्र के नाबालिग बच्चे हों और ये सभी सामूहिक रूप से दो
हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हों।.............. आर एस राणा
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