प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आज केंद्रीय पूल में खाद्यान्न के बफर मानकों नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधन इस प्रकार हैं:-
(मिलियन टन में)
इन तिथियों पर
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अप्रैल , 2005 से जारी
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संशोधित
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1 अप्रैल
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21.2
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21.04
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1 जुलाई
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31.9
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41.12
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1 अक्टूबर
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21.2
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30.77
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1 जनवरी
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25.0
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21.41
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सीसीईए ने इस बात की भी मंजूरी दे दी है कि यदि केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक संशोधित बफर मानकों से अधिक होता है तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अतिरिक्त स्टॉक को खुली बिक्री के जरिए घरेलू बाजार में बेच सकता है या निर्यात कर सकता है, जिसमें इस उद्देश्य के लिए एक अंतर-मंत्रालय समूह का गठन किया गया है, जिसमें खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, व्यय सचिव और उपभोक्ता मामले सचिव शामिल हैं। इससे देश में खाद्यान्न स्टॉक का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो पाएगा।
केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों को लेकर वर्तमान बफर मानक अप्रैल 2005 से लागू हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के उठाव में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी 5 जुलाई, 2013 से अमल में है।
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