28 फ़रवरी 2014
एफएमसी के आदेश पर रोक लगाने से उच्च न्यायालय का इनकार
बंबई उच्च न्यायालय ने वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के आदेश पर रोक लगाने की फाइनैंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया (एफटीआईएल) और इसके प्रवर्तक जिग्नेश शाह की याचिका आज खारिज कर दी।
एफएमसी ने एफटीआईएल को मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में उसकी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत पर लाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने एफएमसी की आपत्ति के बाद एफटीआईएल को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया।
पीठ ने कहा कि यह जनहित में नहीं होगा। पीठ एफटीआईएल और इसके प्रवर्तक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एफएमसी के हाल के आदेश को चुनौती दी थी। एफएमसी ने अपने आदेश में कहा था कि एफटीआईएल व शाह देश में कोई शेयर बाजार चलाने के लायक नहीं हैं। (BS Hindi)
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