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04 अप्रैल 2025

केंद्र मासिक स्टॉक होल्डिंग सीमा के आदेशों का उल्लंघन करने वाली चीनी मिलों पर सख्त

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कुछ समूहों के साथ ही व्यक्तिगत चीनी मिलों द्वारा बार मासिक स्टॉक होल्डिंग सीमा का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वालों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पहली अप्रैल, 2025 से प्रभावी नए कदमों का उद्देश्य चीनी मिलों द्वारा दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।


केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने चीनी मिलों को भेजे गए एक संदेश में कहा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान जीएसटी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि कई समूह की चीनी मिलों के साथ ही कई व्यक्तिगत चीनी मिलें बार-बार दिशा निर्देशों और घरेलू रिलीज कोटा में कटौती के बावजूद स्टॉक होल्डिंग सीमा के आदेशों का बार-बार उल्लंघन कर रही हैं। साथ ही कुछ समूह की चीनी मिलों ने जीएसटीआर1 की तालिका-12 में एचएसएन कोड वार विवरण भी दाखिल नहीं किया है।

अत: केंद्र सरकार ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है।

यदि कोई समूह या फिर व्यक्तिगत चीनी मिल स्टॉक होल्डिंग सीमा के आदेशों का उल्लंघन करती है तथा किसी विशेष महीने के लिए निर्धारित रिलीज कोटा से अधिक चीनी बेचती है, तो बेची गई चीनी की अतिरिक्त मात्रा आगामी माह के रिलीज कोटा से काट ली जाएगी।

समूहों के साथ ही चीनी मिल द्वारा बार-बार उल्लंघन किए जाने पर उल्लंघन के कारण कटौती में वृद्धि की जाएगी।

यदि कोई समूह या फिर व्यक्तिगत चीनी मिल किसी विशेष महीने के लिए 90 फीसदी से कम कोटा बिना किसी सूचना के महीने की 20 तारीख तक बेचती है, तो रिपोर्ट किए गए महीने में कोटा के उपयोग के प्रतिशत तक ही रिलीज कोटा की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह से समूह या फिर व्यक्तिगत मिल को चीनी का कोई घरेलू रिलीज कोटा आवंटित नहीं किया जा सकता है, जिसने अपने मासिक जीएसटीआर 1 की तालिका-12 में एचएसएन कोड वार विवरण सही नहीं किया है।

यदि कोई चीनी मिल एक चीनी सत्र में दो बार से अधिक स्टॉक होल्डिंग सीमा आदेशों का उल्लंघन करती है, तो संबंधित गन्ना आयुक्त की संस्तुतियों के बाद भी चीनी मिलों के किसी भी अतिरिक्त रिलीज के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

डीएफपीडी और डीएसवीओ की किसी भी योजना के तहत निर्यात कोटा सहित कोई लाभ, जब तक उन चीनी मिलों को नहीं दिया जाएगा जो तीसरी बार के महीने से शुरू होने वाले चीनी सीजन में दो बार से अधिक स्टॉक होल्डिंग सीमा आदेशों का उल्लंघन करती हैं। चीनी मिलों द्वारा स्टॉक होल्डिंग सीमा के बार-बार उल्लंघन के मामले में ओएमसी द्वारा खरीदे गए इथेनॉल के आवंटन को भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार कटौती की गई मात्रा मासिक स्टॉक होल्डिंग आदेश जारी करते समय अन्य अनुपालन करने वाले समूह याफ रिफ व्यक्तिगत चीनी मिलों के बीच वितरित की जाएगी। चीनी मिलों को मासिक स्टॉक होल्डिंग सीमा के आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिए गए हैं तथा ऐसा न करने पर वाली मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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