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19 अप्रैल 2025

केंद्र सरकार खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार बहाल करें - एसईए

नई दिल्ली। उद्योग ने केंद्र सरकार से खाद्य तेलों और इसी तरह की वस्तुओं के लिए मानक पैक आकार को बहाल करने की मांग की है, क्योंकि पैकेज्ड कमोडिटीज (संशोधन) नियम, 2022 के तहत दूसरी अनुसूची को हटाने के बाद गैर-मानक पैक आकार का प्रचलन बढ़ गया है, जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो रहे हैं।


सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने सरकार से खाद्य तेलों और इसी तरह की वस्तुओं के लिए मानक पैक आकार को बहाल करने की मांग की है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को सौंपे ज्ञापन में एसईए के अध्यक्ष संजीव अस्थाना ने कहा कि पैकेज्ड कमोडिटीज (संशोधन) नियम, 2022 के तहत दूसरी अनुसूची को हटाने के साथ ही मानकीकृत पैक आकार की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। इससे गैर-मानक तेल पैक जैसे 800 ग्राम, 810 ग्राम, 850 ग्राम, 870 ग्राम आदि का प्रचलन बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता भ्रमित हो रहे हैं और कीमतों की तुलना में गड़बड़ी हो रही है।

उन्होंने कहा कि थोड़ी-बहुत भिन्न मात्रा वाले पैक अक्सर एक जैसे दिखाई देते हैं, जिससे उपभोक्ता भ्रमित होते हैं और उद्योग जगत के खिलाड़ी मूल्य के बजाय मामूली ग्राम भिन्नता के आधार पर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में धकेल दिए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि मानकीकरण की कमी से मूल्य निर्धारण में अस्पष्टता आती है साथ ही समान से समान तुलना हतोत्साहित करती है, और इससे विश्वास भी कम होता है खासकर के तब जब खाद्वय तेल आम तौर पर एमआरपी से कम कीमत पर बेचे जाते हैं। अत: खाद्य तेल पैकेजिंग को वजन के आधार पर मानकीकृत करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह एलएम (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 की मूल दूसरी अनुसूची के अनुसार खाद्य तेलों और इसी तरह की वस्तुओं के लिए मानक पैक आकार को बहाल करे, केवल कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए छोटे पैक को छोड़कर।

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