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27 सितंबर 2023

केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द पर स्टॉक लिमिट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया

नई दिल्ली। दलहन की बढ़ी कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने अरहर एवं उड़द पर स्टॉक लिमिट की अवधि को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है, साथ ही स्टॉक लिमिट की मात्रा में भी कटौती की गई है।


केंद्रीय खाद्वय एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार अरहर और उड़द पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मौजूदा स्टॉक सीमा की समय अवधि को 30 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 तक कर दिया गया है, साथ ही स्टॉक लिमिट की मात्रा में भी कटौती की गई है।

मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के पास स्टॉक की सीमा को 200 टन से घटाकर 50 टन कर दिया गया है, इसके साथ ही मिलर के लिए स्टॉक सीमा को पहले के 3 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता के 25 फीसदी को भी घटाकर 1 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10 फीसदी जो भी अधिक हो, कर दिया है।

केंद्र सरकार ने स्टॉक सीमा में संशोधन और समय अवधि में बढ़ोतरी जमाखोरी को रोकने और बाजार में पर्याप्त मात्रा में अरहर और उड़द की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही उपभोक्ताओं के लिए अरहर और उड़द दाल को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाया है।

केंद्रीय खाद्वय एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक अरहर और उड़द पर स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक दाल पर व्यक्तिगत रूप से लागू स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 50 टन होगी, जबकि खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन तथा बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान पर 5 टन और डिपो पर 50 टन की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा मिल मालिकों के लिए 1 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10 फीसदी जो भी अधिक हो, कर दिया है।

आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 30 दिनों से अधिक आयातित स्टॉक नहीं रखना है। इसके साथ ही उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (https://fcainfoweb.nic.in/psp) पर स्टॉक की जानी देनी होगी और यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर ही इसे निर्धारित स्टॉक सीमा में लाना होगा।

इससे पहले सरकार ने जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने और उपभोक्ताओं को सस्ती दालें उपलब्ध कराने के लिए 2 जनवरी, 2023 को अरहर और उड़द पर स्टॉक सीमा की अधिसूचना जारी की थी। उपभोक्ता मामले विभाग पोर्टल के माध्यम से अरहर और उड़द के स्टॉक की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है, साथ ही राज्य सरकार के साथ साप्ताहिक आधार पर समीक्षा भी की जा रही है।

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