29 मार्च 2014
एफएमसी उपभोक्ता सुरक्षा के सुधार 1 मई से लागू करेगा
जिंस डेरिवेटिव्ज बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) अपने अधीन आने वाले एक्सचेंजों को निर्देश दिया है कि उपभोक्ता सुरक्षा पर वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू किया जाए। एफएसएलआरसी ने सदस्यों, अधिकृत व्यक्तियों और ग्राहकों के अधिकारी और दायित्वों में अहम बदलावों का सुझाव दिया है। एफएमसी ने एक्सचेंजों को आदेश दिया है कि ये सुझाव नए सदस्यों के लिए 1 मई से और वर्तमान सदस्यों के लिए 31 दिसंबर से लागू होंगे। पिछले साल दिसंबर में एफएमसी ने एक्सचेंजों और आम जनता से इस विषय पर राय मांगी थी। रोचक बात यह है कि एक्सचेंजों ने भी इन बदलावों का समर्थन किया था, लेकिन नियामक को आम जनता से कोई सुझाव नहीं मिले।
नियामक ने सदस्यों को चेतावनी दी है कि ग्राहकों की उतनी ही सूचनाएं इक्ट्ठी की जाएं, जितनी वित्तीय लेन-देन के लिए जरूरी हों। सूचनाओं को समय पर अद्यतन करें और यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त कर सकें। हालांकि संबंधित सदस्य ग्राहकों की सूचनाओं का उनकी स्वीकृति पर खुलासा कर सकते हैं। लेकिन ग्राहकों की व्यक्तिगत सूचनाओं की धोखाधड़ी, अनधिकृत लेन-देन और दावे आदि से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सदस्यों पर होगी। एफएमसी ने सदस्यों को आदेश दिया है कि शिकायत निवारण की व्यवस्था की जाए, जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। (BS Hindi)
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