आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से मसूर के आयात शुल्क में कटौती कर दी है। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान 10 फीसदी के आयात शुल्क पर ही होगा मसूर का आयात।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मसूर के आयात पर 31 अक्टूबर 20 तक 10 फीसदी के आयात शुल्क पर ही होगा। इससे पहले 31 अगस्त तक 10 फीसदी के आयात शुल्क पर आयात हो रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर से बढ़ा दिया है। घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में एक बार से फिर से मसूर के आयात शुल्क में कटौती की है।
आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा 2 जून को दिए गए बयान के बाद केंद्र सरकार ने तीन महीने के लिए मसूर के आयात पर शुल्क को घटाकर 31 अगस्त 2020 तक 10 फीसदी कर दिया था। जबकि इससे पहले 30 फीसदी आयात शुल्क था। सूत्रों के अनुसार अगस्त 2020 से मार्च 2021 के दौरान मसूर का 3 से 4 लाख टन आयात मसूर के आयात का अनुमान था, जबकि सरकार ने एक महीने के लिए फिर से आयात शुल्क में कटौती कर दी। इसका असर विश्व बाजार के साथ घरेलू बाजार में मसूर की कीमतों पर पड़ेगा। ....... आर एस राणा
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