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16 दिसंबर 2013
एनएसईएल मामले में 100 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसईएल) घोटाला मामले के तहत मनी लांड्रिंग संबंधी जांच के सिलसिले में एक बकायादार कंपनी तथा उसकी संबद्ध इकाइयों की करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। सूत्रों ने बताया कि मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत ईडी ने उधार लेने वाली इस कंपनी तथा उसके समूह की दो अन्य फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन पर निवेशकों का 922 करोड़ रुपये बकाया है। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने इन्ही कंपनियों की 75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। हाल में जो करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है, जिनमें दिल्ली तथा राष्ट्रीय क्षेत्र की कुछ संपत्तियां शामिल हैं। एक्सचेंज में कारोबार से जुड़ी ये कंपनियां बड़े कर्जदारों में शामिल हैं।
निदेशालय मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू के साथ मिलकर जांच कर रहा है। ईडी ने कंपनी के परिसरों की 31 अक्टूबर को तलाशी ली थी और मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, लखनऊ, पंजाब तथा चंडीगढ़ में संपत्तियों को सील कर दिया। इससे पहले, ईडी ने इस मामले में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। सूत्रों के अनुसार, ईडी को संदेह है कि कंपनी ने एनएसईएल में कारोबार से हुई कमाई की मनी लांड्रिंग की और कोष को रियल एस्टेट तथा अन्य क्षेत्रों में लगाया गया। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली के जोर बाग क्षेत्र में एक फ्लैट, गुडग़ांव में एक विला, कापसहेड़ा में फार्महाउस तथा राष्ट्रीय राजधानी के कई अन्य स्थानों पर परिसरों की तलाशी गई और संपत्ति कुर्क की गई। (BS HIndi)
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