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27 सितंबर 2013
हरियाणा को सबसे पहले खाद्यान्न आवंटन
आर एस राणा नई दिल्ली | Sep 27, 2013, 00:07AM IST
खाद्य सुरक्षा में 49 लाख लाभार्थियों के लिए 28 हजार टन गेहूं आवंटित
खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद खाद्यान्न का पहला आवंटन हरियाणा सरकार को किया गया है। सितंबर महीने के आवंटन के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा को 28,416.5 टन गेहूं का आवंटन किया है। इसका आवंटन राज्य सरकार 49,45,863 लाभार्थियों को करेगी।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए चार राज्यों हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने खाद्यान्न आवंटन की मांग की है। तीन राज्यों दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में कुछ कमी थी इसलिए इन राज्यों से और दस्तावेज मांगे गए हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए दस्तावेज पूरे थी इसलिए राज्य को खाद्यान्न का आवंटन कर दिया है। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सितंबर महीने में आवंटन के लिए हरियाणा सरकार को 28,416.5 टन गेहूं का आवंटन किया है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पहले फेज में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 49,45,863 लाभार्थियों को गेहूं का आवंटन किया गया है। इसमें 2,67,569 परिवार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के है। एएवाई श्रेणी के परिवारों को हर महीने 35 किलो खाद्यान्न का आवंटन किया जायेगा। इसके अलावा 38,10,379 लाभार्थी प्राथमिकता वाले परिवारों से है।
प्राथमिकता वाले परिवार के प्रत्येक लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो खाद्यान्न का आवंटन किया जायेगा। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाजों का आवंटन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हरियाणा के 90.28 लाख ग्रामीण और 36.21 लाख शहरी आबादी को शामिल किया गया है।
हरियाणा सरकार ने पहले फेज में खाद्य सुरक्षा कानून में 49,45,863 लाभार्थियों को शामिल किया है तथा दूसरे फेज में बचे हुए लाभार्थियों को भी शामिल किया जायेगा। सभी लाभार्थियों के शामिल होने के बाद हरियाणा को सालाना 7.95 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। (Business Bhaskar....R S Rana)
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