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12 जुलाई 2011
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक को ईजीओएम ने दी मंजूरी
गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक को उच्च अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत गांव में रहने वाली 75 फीसदी आबादी में से 46 फीसदी आबादी को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी में रखा जायेगा। इसके अलावा शहरों में रहने वाली 50 फीसदी आबादी की 28 फीसदी आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर यानि एपीएल की श्रेणी में रखा गया है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्ष में सोमवार को उच्च अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) की बैठक के बाद एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि बीपीएल परिवारों को व्यक्तियों के आधार पर हर महीने सात किलो अनाज देने का फैसला किया गया है। इसमें तीन रुपये किलो की दर से चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो बाजरा दिया जायेगा। इसके अलावा एपीएल परिवारों के सदस्य को हर महीने 3-4 किलो अनाज दिया जायेगा। एपीएल परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले अनाज की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से आधी होगी। इनके आवंटन में राज्य सरकारों का भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक कानून मंत्रालय के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में रखा जायेगा। उसके बाद ही इसे कैबिनेट के पास जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सालाना करीब 610 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इससे खाद्य सब्सिडी बढ़कर करीब 95,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है। (Business Bhaskar....R S Rana)
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