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18 फ़रवरी 2009
सीटीटी पर खामोश है सरकार
नई दिल्ली: पिछले साल बजट में घोषणा के बाद से अब तक कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (सीटीटी) का भविष्य अधर में ही लटका हुआ है। बजट 2008-09 में की गई घोषणाओं के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्थिति रिपोर्ट में सीटीटी का जिक्र नहीं है। साल 2008-09 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था, 'कमोडिटी फ्यूचर में कारोबार का युग शुरू हो गया है। इसलिए ऑप्शन एवं फ्यूचर में एसटीटी की तर्ज पर मैं कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखता हूं।' प्रति एक लाख रुपए के कमोडिटी फ्यूचर कारोबार पर 17 रुपए का टैक्स लगाने के इस प्रस्ताव को पिछले साल संसद की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। वित्त मंत्री की घोषणा का वायदा बाजार आयोग (एफएमसी), कमोडिटी बोर्सेज एंड ब्रोकरों ने तीखा विरोध किया था क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कमोडिटी बाजार की रफ्तार कम होगी। यहां तक कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति भी इस प्रस्ताव से खुश नहीं था और यह सुझाव दिया था कि अगर सीटीटी लगाया जाए तो इसकी दरों में कमी की जाए। कमोडिटी एक्सचेंजों का कहना था कि सीटीटी लगाने से ट्रांजैक्शन की लागत आठ गुना बढ़ जाएगी। इससे कमोडिटी एक्सचेंजों के लिए कारोबार गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। उनका तर्क था कि जब कमोडिटी मार्केट में सभी तरह के डेरिवेटिव साधन लागू होते हैं और कारोबार एक मुकाम तक पहुंच जाता है, तब इस तरह का टैक्स लगाया जा सकता है। पिछले बजट में यह प्रस्ताव भी था कि सीटीटी के रूप में चुकाए गए कर के बदले आयकर की धारा 36 के तहत आयकर में छूट हासिल की जा सकती है। सरकार का तर्क है कि सीटीटी लागू करने से कर चोरी रुकेगी, लेकिन कमोडिटी कारोबार के जानकारों का तर्क है कि जब पूरा कमोडिटी कारोबार ऑनलाइन और एक्सचेंजों में होता है और इसमें लोगों के सारे कर रिकॉर्ड का विवरण सार्वजनिक हो जाता है तो कर चोरी कहां से होगी। किसी कमोडिटी डेरिवेटिव में ऑप्शन के तहत लेनदेन पर सीटीटी लगाए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार, ऑप्शन की बिक्री पर विक्रेता को प्रीमियम का 0.017 फीसदी सीटीटी देना होगा। किसी अन्य कमोडिटी डेरिवेटिव की बिक्री पर विक्रेता को बिक्री कीमत का 0.017 फीसदी सीटीटी देना होगा। खरीदार से ऑप्शन के निपटारे पर निपटान कीमत का 0.125 फीसदी टैक्स लिया जाएगा। (ET Hindi)
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