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23 जून 2009

सख्त होंगे मूंगफली निर्यात के नियम

नई दिल्ली: मूंगफली निर्यात संबंधी नियमों में जुलाई से और सख्ती हो सकती है। सरकार अक्टूबर में यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के घरेलू मूंगफली प्रोसेसिंग इकाइयों का दौरा करने से पहले ही इनके निर्यात पर गुणवत्ता मानक संबंधी नियमों को अनिवार्य बना सकती है। एपेडा के निदेशक एस दवे के मुताबिक, 'पक्षियों के चारे और मनुष्यों के उपभोग के लिए देश में गुणवत्ता संबंधी नियमों को जुलाई से लागू किया जाएगा। इस बारे में तकनीकी ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है।' यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के भारत से निर्यात होने वाली मूंगफली में फंफूद मिलने की शिकायतें आने के बाद इस बारे में गुणवत्ता से जुड़े नियम तैयार किए गए हैं। यूरोपीय आयोग के मुताबिक भारत से निर्यात होने वाली मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन नामक फंफूद पाई जा रही है। एपेडा के मुताबिक प्रोसेसिंग इकाइयां अगर मूंगफली में मौजूद नमी के स्तर को सात फीसदी से कम पर रखने में सफल होती हैं तो इससे एफ्लाटॉक्सिन को रोका जा सकता है। (ET Hindi)

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